प्रशुल्‍क आयोग

वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय

भारत सरकार

 

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नए अध्‍ययनों के लिए कार्यविधि

 

         आयोग सरकारी विभागों, मंत्रालयों, भारत सरकार तथा राज्‍य सरकारों के उद्यमों तथा एजेंसियों के अनुरोध पर आयोग के विचारार्थ विषयों में उल्लिखित सं‍बंधित विषयों पर अध्‍ययन अपने हाथ में लेता है । वे निम्‍नलिखित पते पर लिखित रूप में अध्‍ययन के लिए अनुरोध कर सकते हैं :-

 

प्रशुल्‍क आयोग

वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

सातवां तल, लोक नायक भवन,

ख़ान मार्केट, नई दिल्‍ली-03

 

संप्रेषण प्रशुल्‍क आयोग के अध्‍यक्ष, सदस्‍य-सचिव अथवा सचिव के पते पर भेजा जा सकता है । एक अध्‍ययन की प्रारंभिक विचार-विमर्श कार्यवाही औपचारिक संदर्भ आयोग के [1] मुख्‍य कार्यकर्ताओं से प्राप्‍त किया जा सकता है ।

 

         यह सभी नागरिकों तथा एजेंसियों, समूहों तथा संघों, कम्‍पनियों और संगठनों, एनजीओज इत्‍यादि को भी सुलभ है । वे इसके विचारार्थ विषय के संबंध में विषयों के साथ आयोग के पास जा सकते हैं । सामान्‍य जनता से संबंधित विषय, समस्‍या की प्रकृति और आयोग की अपनी कार्यवाही योजना पर अध्‍ययनों का चयन किया जाता है । लागत निर्धारण, क़ीमत निर्धारण, इमदाद और निर्माण करने, कृषि तथा सेवा क्षेत्रों में प्रशुल्‍क जो व्‍यक्तियों तथा कम्‍पनियों के विस्‍तृत प्रतिबिम्‍ब को प्रभावित करते हैं, का उल्‍लेख किया जाता है । ऐसे मामले आयोग के साथ, आयोग के अध्‍यक्ष, सदस्‍य-सचिव अथवा सचिव के संप्रेषण कर, उठाए जा सकते हैं ।

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[1]  संलग्‍न (मुख्‍य कार्यकर्ता के रूप में) किया जाएगा      

  

 

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